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राहुल गांधी की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह… लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

यूपी:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए।

याचिका का मुख्य बिंदु

 

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वे ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की है। इस याचिका को पहले भी जून में रायबरेली लोकसभा चुनाव को चुनौती देते हुए दाखिल किया गया था।

कोर्ट का निर्णय

 

जुलाई में इस याचिका को पहले खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और सक्षम प्राधिकारी के पास दो बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

 

संसद सदस्यता पर सवाल

 

याचिका में यह भी मांग की गई है कि लोकसभा स्पीकर से कहा जाए कि राहुल गांधी को तब तक संसद सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति न दी जाए, जब तक गृह मंत्रालय उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं कर लेता। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि राहुल गांधी किस कानून के अधिकार के तहत लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

अगली सुनवाई

 

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से शिकायत पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले वे भारत सरकार के फैसले को जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस शिकायत पर क्या और किस तरह का एक्शन लिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

 

इस मामले पर आगे की जानकारी और सुनवाई का परिणाम सभी की नजरों में रहेगा।

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