संजय राउत को 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में दोषी करार, 15 दिन जेल की सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के नेता संजय राउत को एक बड़ा झटका लगा है। मझगांव की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला क्या है?
संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इस पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया था।
कोर्ट का निर्णय
आज, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद संजय राउत को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा सुनाई, जो मानहानि से संबंधित है।
मेधा सोमैया की दलील
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक हैं। उन्होंने कहा कि वह मीडिया में राउत के बयान सुनकर चकित रह गईं, जिसमें उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। मेधा ने यह भी कहा कि इन बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।
निष्कर्ष
इस मामले में अदालत का फैसला संजय राउत के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटना राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और मानहानि के मामलों की जटिलताओं को उजागर करती है।