Regional

तीन महीने के भीतर तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन कमेटी का चुनाव  एसडीओ, सिटी एसपी देखें 

लहर संवाददाता

बिहार। पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायाधीश राजीव राय की एकल पीठ ने उभय पक्ष की सहमति पर अपनी मोहर लगाते हुए पटना सिटी के एसडीओ एवं सिटी एसपी को इस पर ध्यान देने को कहा है और सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी 2025 मुकर्रर कर दी है।

 

गत 15 सितंबर को पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर सीडबल्यूजेसी 10393/2023 के याचिकाकर्ता सदस्य एवं पूर्व महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन एवं प्रतिवादी महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह गुट की बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई थी। उस बैठक में दोनों पक्षों के वकील के साथ पटना सिटी के एसडीओ एवं सिटी एसपी ने शिरकत की थी।

प्रधान जगजोत सिंह सोही एवं सदस्य महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन गुट और महासचिव इंद्रजीत सिंह गुट ने परस्पर सहमति दी थी कि प्रस्तावित और अंतिम वोटर लिस्ट, उम्मीद्वार नामांकन एवं चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसी आशय का शपथ पत्र सरदार महेंद्र पाल सिंह द्वारा 19 सितंबर एवं सरदार इंद्रजीत सिंह द्वारा 20 सितंबर को पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था।

इस आदेश के साथ ही साफ हो गया है कि जब दोनों गुट चुनाव चाहते हैं तो अब किसी तरह की अड़चन नहीं है और पूरी संभावना है कि तीन महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाएगा।

हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही सभी निर्वाचन क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है।

राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के राष्ट्रीय संयोजक कुलविंदर सिंह के अनुसार सिख संगत को पूरी उम्मीद है, कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा और नए साल में नई कमेटी अपना पदभार संभाल लेगी।

Related Posts