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घर- परिवार को टूट से बचाने के लिए अधिकार और कर्त्तव्यों दोनों का अनुपालन जरुरी : राजेश कुमार

 

 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: लोहरदगा सदर प्रखंड के सभागार में ‘विधान से समाधान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नालसा, नई दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर झालसा एवं डालसा अध्यक्ष राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने महिलाओं को न्याय तक उनकी पहुंच के बारे में जानकारी देते हुए कहा की निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 डायल करें। महिलाओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हमेशा जारी है। किसी भी तरह की कानूनी सलाह लेने के लिए 15100 नम्बर डायल करें।

डीएलएसए सचिव राजेश कुमार ने बताया की महिलाओं की समस्याओं के अलावे कानूनी सहायता भी निःशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से उपलब्ध होती है।

विधान से समाधान कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। इन्हें बताया गया की पुराने कानून में बदलाव किया गया है। जिसकी वजह से धाराएं बदल गई है। अब कम्युनिटी वर्क भी भारतीय न्याय संहिता के तहत करना पड़ सकता है। महिलाएं एक बड़ी शक्ति के रूप में उपर आ रही हैं। डीएलएसए सचिव ने महिला आयोग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

 

अधिकार के साथ हमें अपने कर्तव्य को भी हमें जानना चाहिए। परिवार को टूटने से बचाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। पति और बच्चों के साथ साथ परिवार को भी लेकर चलना चाहिए। हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाने का काम हमें पहले करना चाहिए। नशा से दूर रहने की अपील डीएलएसए सचिव ने महिलाओं से किया। इस मौके पर उपस्थित रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता लाल दीपक नाथ शाहदेव ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथ ही इन्होंने बताया की लोक अदालत के माध्यम से सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जा रहा है जिसमें कोई खर्च नहीं लगता । इन्होंने कहा की दहेज लेना और देना दोनों अपराध है।

अगर महिलाओं का कोई अश्लील वीडियो फोटो लेता है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उसे सामने (वायरल ) लाता है तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ऐसे में कोई भयादोहन करता है तो महिलाओं और युवतियों को आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए।

स्रीधन के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी गई।

इस मौके पर रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता कविता कुमारी ने बताया की आपके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है तो उसके लिए आप 1091 पर कॉल कर सकते हैं।

दहेज या डायन के नाम पर यदि प्रताड़ित किया जाता है तो ऐसे में महिलाएं अपना आवेदन थाना में दें । यदि आवेदन नहीं लिया जाता है तो उस आवेदन को एसपी को लिख सकती है। अगर अपना नाम गुप्त रखने की अपील करती है तो उनका नाम गुप्त रखा जाता है। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी गौतम लेनिन और धन्यवाद ज्ञापन जेएसपीएल की दीदी सुमन देवी ने किया। विधान से समाधान कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी रोहित कुमार, शाहिद हुसैन, जितेन्द्र राम, दीपक साहू,अनिमा एक्का, भीमानन्द उरांव, अमित दुबे,जयंती देवी, सुलेखा देवी मौजूद थे।

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