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विधानसभा चुनाव 2024:-सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में जारी की निषेधाज्ञा* 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

रांची।भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी। इसी क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीना ने भी संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से मतगणना समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जिसके तहत पूरे सदर अनुमण्डल क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार,आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी/पुलिस कृपाल धारण करने पर लागू नहीं होगा। सरकारी अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे महाविद्यालय उच्च विद्यालय, प्राथमिक,मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमण्डल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही होगी।इसके उपयोग के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय की अनुमति आवश्यक होगी।यह निषेधाज्ञा शव यात्रा,शादी विवाह / मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा।

कोई भी दल अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक समय सीमा के अन्दर अनुमंडल कार्यलय की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। उक्त समय सीमा के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपर्युक्त शर्त्त मंदिर,मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी। मंदिर मस्जिद गिरजाघर, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर से निर्वाचन के प्रचार को प्रतिबंधित रखा गया है।किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पति या किसी व्यक्तिगत सम्पति पर नारा लिखना,पोस्टर पम्पलेट साटना,झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना,तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।

किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म,सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा लेने पर भी मनाही होगी।

पूजा के किसी स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद,गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना है जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों पर और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना है जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसके पूर्व कार्य तक ही सीमित रहनी है तथा असत्यापित आरोंपों पर आधारित नहीं हुई हो। प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलु जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना है,चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देगें,नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा ।

उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध हो। ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार,पम्पलेट पर परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, धारा 127A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियन का उल्लघंन माना जाएगा।किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके

व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवार के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,की मनाही रहेगी।

किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जाएगा।

मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है।

मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन की श्रेणी में आएगा।मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने तथा ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है। मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखलर आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदान का प्रतिरूपेण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना दण्डनीय है। मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे करने से रोकना होगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि,भवन अहाते एवं दिवार का उपयोग झण्डा टांगने,पोस्टर चिपकाने,नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा। किसी हाट,बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्वानुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन के पूर्व सूचना दी जायेगी,ताकि शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सकें। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थको को रोकना होगा। यदि दो भिन्न दलों एवं उम्मीदवार द्वारा आस-पास स्थित स्थानों पर सभाये की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक का मुँह विपरीत दिशा में रखने होगें। किसी उम्मीदवार के समर्थन से आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जायेगा,जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान,समय और मार्ग तथा समापन के मामले में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जायेगी।इस बात का ध्यान रखा जायेगा की जुलूस के दौरान यातायात में कोई बाधा ना हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जायेगा जिसको लेकर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के समय में दुरूपयोग किया जा सकता है।प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाये जाने तथा किसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना होगा।

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