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चुनाव प्रक्रिया में रिश्वत और धमकी पर कार्रवाई, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

न्यूज़ लहर संवाददाता
पूर्वी सिंहभूम: जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत या धमकी से संबंधित घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 ख के तहत निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नकद या वस्तु के रूप में परितोष देने या लेने वाले को एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

इसके साथ ही, धारा 173 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को चोट पहुँचाने की धमकी देता है, तो वह भी एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, या दोनों का पात्र होगा।

निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जो निर्वाचकों को धमकाने या डराने में शामिल हो सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें रिश्वत देने या लेने, अथवा निर्वाचकों को डराने/धमकाने से संबंधित कोई घटना की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 या जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर—0657-2440111, 0657-2221717, 0657-2221718—पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अपील का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है, जिससे नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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