झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने से किया इनकार
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
यह जनहित याचिका सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना को मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से चुनाव से पहले शुरू किया है, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह योजना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है और इसे केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लागू किया गया है।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना पूरी तरह से वैधानिक है और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। सरकार की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट का यह निर्णय सरकार के लिए राहत की खबर है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों का वितरण पूर्ववत जारी रहेगा।