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अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू मंदिर होने का दावा: कोर्ट ने याचिका स्वीकार की, नोटिस जारी

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

राजस्थान।अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले में दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया गया है। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी।

दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ताओं ईश्वर सिंह और रामस्वरूप विश्नोई के माध्यम से दरगाह परिसर में कथित अनाधिकृत कब्जा हटाने की मांग की थी। याचिका में 1911 में हरविलास शारदा की एक पुस्तक का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह की जमीन पर संकट मोचन महादेव मंदिर था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण मंदिर के मलबे से हुआ है।

इस पर न्यायालय के सिविल न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए बुधवार (27 नवंबर) को दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया। मामले की आगे की सुनवाई जल्द होगी।

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