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राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित, अधिकतम वादों के निष्पादन पर जोर

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:पाकुड़ में आगामी 14 दिसंबर 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़, शेष नाथ सिंह के प्रकोष्ठ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, सर्टिफिकेट ऑफिसर, खान पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में म्यूटेशन केस (Prelitigation & Pending Case), दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 144, 145, 107, 133 से संबंधित वाद, एक्साइज एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, माइनिंग एक्ट, लेबर एक्ट और सर्टिफिकेट केस के सुलहनीय वादों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों को इन वादों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि व्यवहार न्यायालय, पाकुड़ में नौ बेंचों का गठन किया गया है, जो 14 अक्टूबर 2024 से कार्यरत हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वादों के लिए विशेष बेंच निर्धारित किए गए हैं:

 

बेंच नंबर 01: कुटुंब न्यायालय से संबंधित वाद।

 

बेंच नंबर 02: सिविल अपील, मिक्स अपील, क्रिमिनल अपील, MACC, और बिजली से जुड़े मामलों का निष्पादन।

 

बेंच नंबर 03, 04, 05: क्रिमिनल कंपाउंडेबल मजिस्ट्रियल केस, एक्साइज एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, और पुलिस एक्ट चालान केस।

बेंच नंबर 06: प्रीलिटिगेशन मामलों (बीएसएनएल, बैंक केस, बिजली, पानी और नगर पालिका कानून) का निष्पादन।

 

बेंच नंबर 07: सभी कार्यपालक कंपाउंडेबल पेंडिंग केस और सर्टिफिकेट केस।

 

बेंच नंबर 08: उपभोक्ता विवाद मामलों का निष्पादन।

 

 

बैठक में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि देशी शराब पर 100 रुपये प्रति लीटर और विदेशी शराब पर 200 रुपये प्रति लीटर जुर्माना जमा कर समझौता किया जा सकता है। बिजली विभाग ने घरेलू उपभोग पर 4000 रुपये और व्यावसायिक उपभोग पर 10,000 रुपये जमा करने पर समझौते की जानकारी दी।

 

इस मौके पर प्रभारी सचिव विशाल मांझी, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था।

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