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नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की आदालत ने सुनाई सजा 10000 र जुर्माना भी लगाया  जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:कोडरमा स्पेशल पोक्सो 22 /2022 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने फरमान खान पिता- स्वर्गीय अजीज खान, खेसकरी जयनगर, 20 वर्ष को, 15 वर्षीय नाबालिग को बहला- फुसलाकर ले जाने एवं जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई।

न्यायालय ने अंडर 6 पोक्सो एकट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹ 10 000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही ₹2000 जुर्माना लगाया । जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 366 भादवि के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई और 3 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भूतनी होगी सभी सजाऐ साथ-साथ चलेगी। बताते चलें कि नाबालिग लड़की की मां के लिखित आवेदन पर जयनगर थाना में जयनगर थाना कांड संख्या 115/2022 दर्ज किया गया था।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिव शंकर राम, अधिवक्ता अनवर हुसैन एवं सुधीर कुमार सिंहा ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दशरथ यादव व रामेश्वर चंद्र यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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