विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।चाईबासा में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के द्वारा आज ब्राइटवे एकेडमी टुंगरी, चाईबासा में 90 डेज स्कीम के तहत पीएलवी हेमराज निषाद, पीएलवी नीतू सार एवं पीएलवी रत्ना चक्रवर्ती के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित छात्रों एवं शिक्षिकाओं को जरूरी एवं महत्वपूर्ण कानूनी संबंधित बातों से अवगत कराया गया, ताकि वे अपने हक और अधिकार के प्रति सजग रहकर जागरूक बन सके।
पीएलवी हेमराज निषाद ने साइबर क्राइम के बारे जागरूक करते हुए बताया कि साइबर क्राइम आधुनिक युग में ठगी करने का माध्यम बन गया है। कोई भी बैंक कभी भी किसी ग्राहक को फोन करके ओटीपी नहीं पूछता है। इसलिए कभी भी फ्रॉड कॉल में ओटीपी नहीं बताएं। किसी भी तरह के आए एसएमएस लिंक को टच करने से पहले इसकी पुष्टि अवश्य कर ले अन्यथा आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो सकती है। ऐसे अपराधों से बचने और शिकायत करने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जागरूकता ही साइबर क्राइम से बचाव है।
पीएलवी नीतू सार ने डालसा के कार्य उद्देश्य और गठन की जानकारी दी एवं डालसा से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया डालसा में आप अपने किसी भी तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं में दिक्कत परेशानी कठिनाई का निष्पादन निशुल्क करवा सकते हैं डालसा ऑफिस में एक लिखित आवेदन देकर आप अपने समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए आप डालसा ऑफिस में संपर्क करें। पीएलवी रत्ना चक्रवर्ती
ने बाल विवाह और बाल श्रम अधिनियम कानून की जानकारी देते हुए बताया की लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा से नीचे होने वाली शादी विवाह को बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह होने से बचाने के लिए आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर शिकायत कर सकते हैं। बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी गुनहगार होते हैं इसलिए बाल विवाह करने से बचे। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक बनाना बाल शोषण है इसके लिए आपको बाल श्रम अधिनियम के तहत सजा भी हो सकती है।