जिला विधिक सेवा प्राधिकार का डोर टू डोर 90 दिनों का अभियान आज पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर में संपन्न*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।चाईबासा में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के सचिव राजीव कुमार सिंह के निर्देशानुसार डोर टू डोर 90 दिनों का यह अभियान निशुल्क साक्षरता तहत अधिकार मित्र मदन किशोर निषाद ने” विधिक जागरूकता शिविर ” पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर, जगन्नाथपुर में आयोजन कर 350 छात्र-छात्राओं को 1987 अधिनियम के तहत धारा 12 में अंकित निशुल्क विधिक सेवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जा रही है, इसमें बच्चे, महिलाएं, असहाय, वृद्ध, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित, ऐसे व्यक्ति की जिनकी वार्षिक आमदनी ₹300000 से कम हो ऐसे व्यक्ति निशुल्क विधिक सेवा के हकदार होते हैं, निशुल्क अधिवक्ता व कोर्ट फी नहीं लगती है l
पोक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए अधिकार मित्र ने उपस्थित विद्यार्थियों के बीच कहें कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बालक या बालिका के साथ यौन उत्पीड़न या यौन शोषण पोक्सो एक्ट की संज्ञा में आती है जिनकी न्यूनतम 3 वर्ष की सक्षम कारावास है, दुष्कर्म सहित हत्या के जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा उम्र कैद एवं अंतिम सजा फांसी की हैl
इस जागरूकता शिविर में प्राधिकार द्वारा मासिक व राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों की निष्पादित करने की जानकारी दी गईl इस शिविर में विद्यालय के प्राचार्य काशीनाथ तिवारी एवं सहायक शिक्षक बितेश यादव एवं अन्य शिक्षिका उपस्थित होकर विद्यार्थियों को संबोधित किये । इस जागरूकता
अभियान जानकारी पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर ने दिए।