बिष्टुपुर और सोनारी गोलचक्करों पर निषेधाज्ञा लागू, प्रशासन और आदिवासी संगठनों के बीच विवाद गहराया
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर तलवार बिल्डिंग के पास, सोनारी एयरपोर्ट गोलचक्कर और कदमा बीएच एरिया रोड नंबर 19 ननका पान दुकान के पास गोलचक्कर पर रविवार सुबह से धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इन स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल के साथ वज्र वाहन तैनात कर दिए हैं। धालभूम एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने पर विवाद
जिला प्रशासन ने यह फैसला बिरसा सेना द्वारा 26 जनवरी को बिष्टुपुर गोलचक्कर पर जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने की घोषणा के बाद लिया है। प्रशासन ने गोलचक्करों के 100 मीटर के दायरे में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदिवासी संगठनों का विरोध
झारखंड छात्र मोर्चा के पूर्व कोल्हान प्रभारी और शहीद स्मारक समिति के सदस्य जयनारायण मुंडा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि धारा 163 (पूर्व में 144) लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने इसे झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की भावनाओं पर चोट पहुंचाने वाला कदम बताया है।
प्रशासनिक बैठक की मांग
जयनारायण मुंडा ने जिला प्रशासन, टाटा स्टील प्रबंधन और आदिवासी बुद्धिजीवियों के बीच तत्काल एक बैठक बुलाकर इस मुद्दे का समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं निकाला गया तो झारखंड के सभी थानों में धारा 166 के तहत प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की स्थिति स्पष्ट नहीं
जिला प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। लेकिन इस कदम ने आदिवासी संगठनों और जिला प्रशासन के बीच टकराव को और गहरा दिया है।
झारखंड के आदिवासी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी भावनाओं और अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। मामले को लेकर स्थानीय जनता में भी असंतोष बढ़ रहा है।