जमशेदपुर में तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई: स्कूलों के आसपास जांच अभियान, उत्पाद जब्त, जुर्माना लगाया गया
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पूर्वी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार, स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदमा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान अनुमंडल पदाधिकारी (धालभूम) श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह, सुदीप्त राज और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन भी शामिल रहे।
स्कूलों के आसपास चला अभियान
यह अभियान टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल, डीबीएमएस हाई स्कूल, केरला पब्लिक स्कूल और रामजनमनगर के आसपास के क्षेत्रों में संचालित किया गया। पान गुमटियों और दुकानों में सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की जांच की गई।
जुर्माना और जब्ती
नियमों का उल्लंघन करते हुए तंबाकू उत्पाद बेचने वाले चार दुकानदारों पर कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा, एक कार से भी बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए।
दुकानदारों को दी गई चेतावनी
अनुमंडल पदाधिकारी ने दुकानदारों को शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद न बेचने की कड़ी चेतावनी दी। साथ ही, भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई।
सख्त संदेश
यह अभियान तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने और शिक्षण संस्थानों के आसपास स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के कड़े रुख को दर्शाता है।