नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।पश्चिम सिंहभूम स्थित सोनुआ थाना कांड संख्या 53/2021, दिनांक 28 नवंबर 2021 के तहत दर्ज नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त ओड़ेया सुरीन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 22 जनवरी 2024 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), चाईबासा की अदालत ने सुनाया।
मामले का विवरण:
अभियुक्त ओड़ेया सुरीन, पिता स्वर्गीय डांगुर सुरीन, निवासी देवावीर, थाना सोनुआ, जिला पश्चिम सिंहभूम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376/307 और पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया।
पुलिस की कार्रवाई:
चाईबासा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया। मामले का विचारण पोक्सो केस संख्या 06/2022 के तहत हुआ।
अदालत का फैसला:
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया।
यह सजा समाज को अपराध और दुष्कर्म के विरुद्ध सख्त संदेश देती है। पुलिस और न्यायपालिका ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए नाबालिग को न्याय दिलाने का कार्य किया।