जमशेदपुर: बिना लाइसेंस एयर राइफल की दुकान पर छापेमारी, 19 एयरगन समेत हथियारों के कलपुर्जे जब्त
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत साकची बाजार स्थित मानसरोवर होटल के बगल में जायसवाल कॉम्प्लेक्स के दुकान संख्या-10 में धालभूम एसडीओ शताब्दी मजूमदार और दो कार्यपालक दंडाधिकारियों के नेतृत्व में औचक छापेमारी की गई। यहां बिना लाइसेंस के देसी-विदेशी एयर राइफल और एयरगन की दुकान चलाई जा रही थी। यह दुकान तारकेश्वर नाथ जायसवाल उर्फ तारा जायसवाल की है।
बिना लाइसेंस चला रहा था दुकान
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदार तारा जायसवाल से एयरगन, अन्य कलपुर्जों की बिक्री पंजी और भंडार पंजी की जानकारी मांगी, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। करीब तीन घंटे चली इस छापेमारी में 19 एयर राइफल, 55 पैकेट गोली, टेलीस्कोप सहित सैकड़ों छोटे-बड़े कलपुर्जे जब्त किए गए। इसके बाद धालभूम अनुमंडल के दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह के बयान पर तारा जायसवाल के खिलाफ साकची थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
पूर्व में गन शॉप में करता था काम
पूछताछ में तारा जायसवाल ने बताया कि वह पहले बिष्टुपुर के लाइसेंसधारी गन शॉप “एटी डॉ” में कारीगर के रूप में काम करता था, लेकिन गड़बड़ी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने साकची में अपनी दुकान खोल ली। हालांकि, एयरगन-एयर राइफल की दुकान के लाइसेंस के लिए उसने आवेदन दिया था, लेकिन अब तक लाइसेंस नहीं मिला था।
गृह विभाग की शिकायत पर हुई कार्रवाई
बिना अनुमति के दुकान खोलने और हथियार मरम्मत करने की शिकायत “एटी डॉ” गन शॉप के मालिक ने गृह विभाग से जुलाई 2024 में की थी। गृह विभाग के निर्देश पर जिला उपायुक्त (DC) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को जांच और कार्रवाई का आदेश दिया। इसी के तहत छापेमारी कर हथियार जब्त किए गए और मामला दर्ज किया गया।
जब्त किए गए हथियार और उपकरण
छापेमारी के दौरान विभिन्न मॉडलों की 19 एयर राइफल और एयर गन जब्त की गईं, जिनमें शामिल हैं:
राइफल और एयर गन: मॉडल 47-1, मॉडल 150, मॉडल 65, स्नाइपर 35-1, स्नाइपर G9-1, मॉडल 200-2, मॉडल 35-3, मॉडल 75, मॉडल 23, ग्लब्स ब्लैकबेरी-1, डैंगों-1
गोली और अन्य उपकरण: 55 पैकेट गोली, गन ऑयल (20 पीस), रस्ट रिमूवर (6 पीस), स्नाइपर टेलीस्कोप (6 पीस), ब्लैक कवर बट (7 पीस), ब्राउन कवर बट (26 पीस), डमी बट (6 पीस), ब्लैक बट (6 पीस), ब्राउन बट (8 पीस), बॉडी कवर (14 पीस), क्लीनिंग रॉड (30 पीस), राइफल कवर (19 पीस), बैरल स्प्रिंग (6 पीस), सीओटू मिनी ग्लाइंडर (30 पीस) आदि।
जांच जारी, हो सकती है सख्त कार्रवाई
पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी ने बिना लाइसेंस के हथियारों का कारोबार कब से शुरू किया और क्या इनका किसी आपराधिक गतिविधि से संबंध था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के हथियारों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।