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1984 सिख विरोधी दंगा: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जो 41 साल बाद आया है। विशेष जांच दल (SIT) ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया और उनके उकसाने पर भीड़ ने दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया। साथ ही, पीड़ितों के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया।

इस मामले में सज्जन कुमार का बयान 1 नवंबर 2023 को कोर्ट में दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इंकार किया था। 31 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि उनका नाम शुरू में इस मामले में नहीं था, और गवाह ने 16 साल बाद उनका नाम लिया। वहीं, सरकारी वकील ने यह तर्क दिया कि पीड़िता सज्जन कुमार को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, लेकिन बाद में पहचानने पर उसने अपने बयान में उनका नाम शामिल किया।

गौरतलब है कि सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट में हुए सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अब इस मामले में उनकी सजा पर बहस 18 फरवरी को होगी।

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