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चाईबासा: हत्या के प्रयास के मामले में संजय बेहरा को 7 साल की सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड : पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त संजय बेहरा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प. सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने संजय बेहरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 10,000 रुपये जुर्माने के साथ यह सजा सुनाई।

घटना का विवरण:

यह मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 67/2023 से जुड़ा है, जो 4 अक्टूबर 2023 को दर्ज किया गया था। अभियुक्त संजय बेहरा, पिता स्व. चिंगडू बेहरा, निवासी पोकाय, थाना जगन्नाथपुर पर कोमो मांझी को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था। घटना 4 अक्टूबर 2023 की सुबह करीब 6:00 बजे की है, जब कोमो मांझी शौचालय में गई थी। तभी संजय बेहरा जबरदस्ती शौचालय में घुसा और उसे घसीटकर बाहर लाकर चाकू से पेट पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

 

पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया:

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त संजय बेहरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

 

अदालत का फैसला:

17 मार्च 2025 को सत्रवाद संख्या 528/2023 के तहत मामले की सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय बेहरा को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और यह चाईबासा पुलिस की प्रभावी जांच प्रक्रिया का परिणाम है।

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