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झारखंड हाई कोर्ट ने रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच रोकने का आदेश दिया

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को तत्कालीन रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों—अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह, डॉ. नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा—के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब इनके खिलाफ जांच नहीं होगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में पंकज कुमार यादव नामक याचिकाकर्ता ने इन पांचों पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में 2014 से 2019 के बीच हुई भारी वृद्धि को लेकर कोर्ट में PIL दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि—

 

अमर कुमार बाउरी की संपत्ति 2014 में 7.33 लाख थी, जो 2019 में 89.41 लाख हो गई।

 

रणधीर सिंह की संपत्ति 2014 में 88.92 लाख थी, जो 2019 में 5.06 करोड़ हो गई।

 

डॉ. नीरा यादव के पास 2014 में 80.59 लाख की संपत्ति थी, जो 2019 में 3.65 करोड़ हो गई।

 

लुईस मरांडी की संपत्ति 2014 में 2.25 करोड़ थी, जो 2019 में 9.06 करोड़ हो गई।

नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति 2014 में 1.46 करोड़ थी, जो 2019 में 4.35 करोड़ हो गई।

 

 

याचिकाकर्ता ने 2014 से 2019 के बीच इन पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में 100 से 1100 प्रतिशत तक की वृद्धि पर सवाल उठाया था।

 

हेमंत सरकार ने दी थी ACB जांच की स्वीकृति

 

हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले में पहले गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट तैयार कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रारंभिक जांच में पाया था कि इन पांचों पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ACB ने सभी के खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की थी और इसकी जिम्मेदारी पांच अलग-अलग डीएसपी को सौंपी गई थी।

 

हालांकि, अब झारखंड हाई कोर्ट द्वारा PIL खारिज किए जाने के बाद इस मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी।

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