Crime

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, चाईबासा की अदालत ने आरोपी सुकम लागुरी को पोक्सो एक्ट की धारा-06 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹25,000 का जुर्माना लगाया है।

 

घटना का विवरण

 

यह मामला जेटेया थाना क्षेत्र का है, जहां 11 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के परिजनों ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सुकम लागुरी (ग्राम करंजिया निवासी) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस की जांच और अदालत का फैसला

 

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्य एकत्र किए और अदालत में मजबूत आरोप पत्र दाखिल किया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

 

अपराध पर सख्त कार्रवाई

 

अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत कड़ा रुख अपनाते हुए इस जघन्य अपराध के लिए 20 साल की सजा और ₹25,000 जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो सजा और बढ़ाई जा सकती है।

कानून का कड़ा संदेश

 

इस फैसले से यह साफ हो गया कि कानून ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

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