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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड। पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त जयराम बिरूवा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण

 

मंझारी थाना में कांड संख्या-43/2022, दिनांक 27 जून 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए०) (बी०) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 04/06 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त जयराम बिरूवा, पिता स्वर्गीय मुचिया बिरूवा, निवासी रोलाडीह टोला-तिरिलपी, थाना मंझारी, जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, पर नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस की कार्रवाई और अदालत का फैसला

 

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों से सभी साक्ष्य एकत्र किए और अभियुक्त जयराम बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर पोक्सो केस संख्या-39/2022, दिनांक 29 मार्च 2025 को अदालत में सुनवाई हुई।

 

अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, चाईबासा की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए०) (बी०) और पोक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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