सीएनटी जमीन पर फर्जी नामांतरण मामला: गुलशन देवी का दावा न्यायालय ने खारिज किया

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: चक्रधरपुर के टोकलो रोड स्थित 15 डिसमिल जमीन पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें बिहार निवासी अमलेश दास की पत्नी गुलशन देवी ने खुद को अनुसूचित जनजाति के प्रभु दयाल पासवान की बेटी बताकर वर्ष 2019 में उक्त जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया था। यह जमीन सीएनटी (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) अधीन आती है, जिसपर केवल अनुसूचित जनजातियों का स्वामित्व वैध होता है।
प्रभु दयाल पासवान को जब इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली, तो उन्होंने 2022 में पोड़ाहाट चक्रधरपुर स्थित भूमि सुधार उपसमाहर्ता न्यायालय में वाद दाखिल किया। लगभग ढाई वर्षों तक न्यायालय में मुकदमा चला, जिसमें दस्तावेजों की गहन जांच की गई।
अंततः न्यायालय ने पाया कि गुलशन देवी, प्रभु दयाल पासवान की पुत्री नहीं हैं और उन्होंने फर्जी पहचान के सहारे नामांतरण कराया था। इस आधार पर न्यायालय ने गुलशन देवी के नाम पर हुआ नामांतरण रद्द कर दिया और इसे अवैध घोषित किया।
यह मामला सीएनटी कानून के तहत भूमि की रक्षा और फर्जीवाड़े के बढ़ते मामलों पर प्रशासन की सजगता का उदाहरण बन गया है।