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चाण्डिल अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा नीमडीह प्रखण्ड में निषेधाज्ञा लागू, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड।चाण्डिल अनुमण्डल दण्डाधिकारी बिकास कुमार राय ने 27 अप्रैल 2025 को नीमडीह प्रखण्ड के ग्राम झिमड़ी और आसपास के क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। यह निर्णय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीमडीह और थाना प्रभारी, नीमडीह के संयुक्त प्रतिवेदन पर लिया गया, जिसमें यह सूचित किया गया था कि झिमड़ी, टोला झिमड़ी कुली में एक आपसी झड़प के कारण क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस पर संतुष्ट होते हुए, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा जारी की।

निषेधाज्ञा के तहत चौहदी, उत्तर झिमड़ी से सिंदुरपुर ग्राम तक, दक्षिण झिमड़ी गाँव के सीमाना से मुरू ग्राम तक, पूर्व झिमड़ी गाँव के सीमाना से लाकड़ी ग्राम तक, और पश्चिम झिमड़ी गाँव के सीमाना से किशुनडीह ग्राम तक क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, और हरवे, हथियार तथा आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस आदेश के तहत कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पुलिस अधिकारियों और संबंधित कार्य से आने-जाने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में आने-जाने, शव यात्रा, वैवाहिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने वालों को भी इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सिक्खों के कृपाण धारण और नेपालियों के खुखरी धारण पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

अधिकारियों को आदेश की जानकारी दी जा चुकी है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी को इस आदेश का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। निषेधाज्ञा का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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