नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मोयका मेलगांडी को 25 वर्ष की सजा, न्यायालय ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा महिला थाना कांड संख्या- 03/2022, दिनांक 24.02.2022 को भादंवि की धारा 376(iii), 506 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 04/06 के अंतर्गत दर्ज एक गंभीर मामले में अभियुक्त मोयका मेलगांडी, पिता स्वर्गीय नारा मेलगांडी, निवासी पोरलोंग, थाना मुफ्फसिल (पाण्ड्राशाली), जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की गंभीरता को देखते हुए चाईबासा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही, वैज्ञानिक ढंग से सभी साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।
मामले की सुनवाई के क्रम में पोक्सो केस संख्या- 16/2022 के तहत 29 अप्रैल 2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त मोयका मेलगांडी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 06 के अंतर्गत 25 वर्ष की कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी निर्धारित की गई है।