रांची में 60 दिन के लिए लागू हुई धारा 144, वीआईपी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन और रैली पर प्रतिबंध
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची: राजधानी रांची के कई संवेदनशील और वीआईपी क्षेत्रों में प्रशासन ने 8 मई से धारा 144 लागू कर दी है, जो 4 जुलाई या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सीएम आवास, राजभवन, हाई कोर्ट, विधानसभा सहित अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर पूरी तरह रोक रहेगी।
हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क में धरना-प्रदर्शन की बजाय प्रदर्शनकारियों का रुझान राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की ओर बढ़ा है, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। कई बार सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आम जनता को भारी असुविधा होती है। इन समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
**धारा 144 लागू क्षेत्रों की सीमा:**
– कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर की परिधि में
– राजभवन के 100 मीटर के दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
– झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में
– नई विधानसभा के 500 मीटर की परिधि में
– प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर के दायरे में
– एचईसी और प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर की परिधि में
**निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंध:**
– बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस पर रोक
– बंदूक, तलवार, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलने पर सख्त मनाही
– बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी
प्रशासन ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
यह कदम रांची में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जा रहा है, ताकि सरकारी संस्थानों का सुचारू संचालन हो सके और यातायात व्यवस्था बाधित न हो।