मानगो हाट में अतिक्रमण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 68 दुकानदारों पर केस दर्ज
न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर। मानगो हाट में जमीन अतिक्रमण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन ने झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रॉचमेंट एक्ट (जेपीएलई) के तहत 68 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मानगो अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव द्वारा बाजार समिति के पणन सचिव अभिषेक आनंद की अनुशंसा पर की गई है।
अब सभी दुकानदारों को अंचल कार्यालय से नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि जिस जमीन पर उन्होंने दुकानें बनाई हैं, वह वैध रूप से उनकी है। यदि वे वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उन्हें अतिक्रमणकारी माना जाएगा और उनकी दुकानें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस मामले में अतिक्रमणकारियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 38 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए बनाए गए प्लेटफार्म पर कब्जा कर लिया है। दूसरी श्रेणी में 30 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने आवंटित जमीन से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया है। इन्हें अतिरिक्त जमीन छोड़नी होगी, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।
ज्यादातर दुकानदारों के पास जमीन के वैध दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दुकानें किसी अन्य से खरीदी हैं। केवल दो-चार दुकानदार ही ऐसे हैं, जिनके पास मूल आवंटन के कागजात हैं। इससे मामला और उलझ सकता है।
गौरतलब है कि मानगो हाट बाजार कुल 78 डिसमिल जमीन पर बसा है, जिसमें करीब 142 छोटी दुकानें हैं। यह जमीन वर्ष 1978 में बाजार समिति को किसानों के उत्पाद बेचने के लिए दी गई थी। अब अतिक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।
प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में कई दुकानदार और कारोबारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बावजूद इसके, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेज के दुकानें चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।