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चार साल बाद मिली राहत: चड़क पूजा हिंसा मामले में आजसू नेता हरेलाल महतो समेत सभी आरोपी बरी* 

 

जमशेदपुर: नीमडीह प्रखंड के बामनी गांव में वर्ष 2021 में चड़क पूजा के दौरान हुई हिंसक झड़प के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चार वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद मंगलवार को एडीजे सचिन्द्रनाथ सिन्हा की अदालत ने आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो समेत नौ आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

 

यह घटना 23 अप्रैल 2021 की है, जब कोरोना लॉकडाउन के बीच ग्रामीण चड़क पूजा का आयोजन कर रहे थे। पूजा के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और पुलिस तथा ग्रामीणों के बीच हिंसक टकराव हो गया। घटना के बाद तत्कालीन बीडीओ मुकेश कुमार की शिकायत पर नीमडीह थाना में हरेलाल महतो सहित 41 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से 10 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

 

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आजसू नेता हरेलाल महतो के उकसाने पर ग्रामीणों ने तत्कालीन थाना प्रभारी अली अकबर खान सहित पुलिसकर्मियों पर हमला किया। लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

 

इस फैसले के बाद हरेलाल महतो और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने अदालत के इस निर्णय को न्याय की जीत बताया।

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