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स्कूल के पास तंबाकू बिक्री पर SDO की सख्ती: दो दुकानदारों पर जुर्माना, चेतावनी के साथ अभियान जारी रखने के निर्देश

 

जमशेदपुर: शहरी क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में कदमा स्थित डीबीएमएस स्कूल के आसपास जांच अभियान चलाया गया।

यह कार्रवाई सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA Act) के तहत की गई, जो स्कूल-कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर भी उपस्थित रहे।

जांच के दौरान स्कूल के समीप संचालित कई दुकानों की सघन तलाशी ली गई। नियमों के उल्लंघन में पाए गए दो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य को सख्त चेतावनी दी गई। SDO शताब्दी मजूमदार ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए प्रशासन शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि वे स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जानकारी दें,

तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। SDO ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले के अन्य इलाकों में भी चरणबद्ध तरीके से ऐसे अभियान चलाए जाएंगे।

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