पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप, कपाली निवासी ने थाना में दिया प्रार्थना-पत्र

न्यूज़ लहर संवाददाता
कपाली:सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली (केन्दडीह) निवासी उदय कुमार ने थाना चाण्डिल, कपाली ओ०पी० प्रभारी को एक प्रार्थना-पत्र सौंपकर अपने पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी बंदोबस्ती और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है।
प्रार्थी उदय कुमार ने बताया कि उनके स्व. दादा मोती लाल कुम्भकार के नाम पर खाता संख्या 476, प्लॉट संख्या 1303 में कुल 0.43 डिसमिल जमीन है, जिस पर पिछले 50 वर्षों से उनका परिवार काबिज रहा है। उक्त जमीन का एक हिस्सा आवासीय और एक हिस्सा कृषि उपयोग में था।
उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी भोलानाथ महतो और उनकी पत्नी तिलोत्तमा महतो ने षड्यंत्रपूर्वक उक्त भूमि में से 0.33 डिसमिल जमीन का फर्जी कागज तैयार कर लिया और सरकारी अधिकारियों को गुमराह कर अपने नाम से बंदोबस्ती करा लिया। इस संबंध में उदय कुमार ने पूर्व में कई बार आवेदन भी दिया था।
प्रार्थना-पत्र में उल्लेख है कि विवाद के कारण 2009 में एस.डी.ओ. चाण्डिल कोर्ट में धारा 145 के तहत वाद दायर किया गया था, लेकिन 2019 में वह निर्णय तिलोत्तमा महतो के पक्ष में चला गया। इसके विरुद्ध उदय कुमार ने जिला न्यायालय, सरायकेला में Criminal Revision No. 49/2019 दायर किया, जिसमें दिनांक 22/07/2024 को माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चाण्डिल ने आदेश पारित करते हुए तिलोत्तमा महतो के कब्जे को अवैध ठहराया और फैसला उदय कुमार के पक्ष में दिया।
हालांकि, कोर्ट के निर्णय के बाद भी आरोपियों द्वारा धमकी और कब्जे की कोशिश जारी रही, जिसके कारण उदय कुमार के पिता जवाहरलाल कुम्भकार ने धारा 144 के तहत पुनः एस.डी.ओ. कोर्ट, चाण्डिल में वाद दाखिल किया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच धारा 107 के अंतर्गत भी मामला चल रहा है।
उदय कुमार का कहना है कि भोलानाथ महतो, तिलोत्तमा महतो और बाबारथ उर्फ अफजल हयात लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं और जमीन हड़पने की साजिश रचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फँसाकर जेल भिजवाने की धमकी भी देते हैं।
प्रार्थी ने ओ०पी० प्रभारी से जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है।