अमेरिकी टैरिफ मामला: ट्रंप को राहत, टैरिफ वसूली पर अदालत से हरी झंडी

न्यूज़ लहर संवाददाता
अमेरिका:अमेरिका में टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर चल रहे विवाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन को टैरिफ वसूलना जारी रखने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह आदेश आपातकालीन शक्ति कानून का प्रयोग करते हुए पारित किया। ट्रंप प्रशासन ने संघीय व्यापार अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें टैरिफ वसूली पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि संघीय व्यापार अदालत के निर्णय पर रोक लगाना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
इस फैसले से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अदालत के फैसले को हास्यास्पद करार दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। लेविट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दुनिया भर के अन्य देशों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है और वे भी देख रहे हैं कि अदालत का निर्णय कितना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जीतने का इरादा रखता है और इस लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने के लिए तैयार है।
गौरतलब है कि अमेरिका की संघीय व्यापार अदालत में तीन न्यायाधीशों के पैनल ने टैरिफ वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया था। ट्रंप प्रशासन के कई फैसलों को लेकर अदालतों में लगातार चुनौतियां दी जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यापार नीतियों में मनमाने बदलाव किए हैं, जो संविधान के विरुद्ध है।
अब अपीलीय अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को फिलहाल टैरिफ वसूली जारी रखने की छूट मिल गई है। हालांकि, इस मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है और संभावना है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकता है। इस फैसले का असर अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों, खासतौर से भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापार वार्ता जारी है।