नकली पनीर बेचने वाले पर दस हजार का जुर्माना, कई होटलों से लिए गए खाद्य नमूने पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी

न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा:दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में शहर के कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई।
इस अभियान के तहत बाबा मंदिर क्षेत्र के स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जायका रेस्टोरेंट, गीतिलपी स्थित गोल्डन चिल्ली रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स फैमिली रेस्टोरेंट, सवैया लाइन होटल तथा तांबो चौक स्थित कावेरी कंचन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान गोल्डन चिल्ली रेस्टोरेंट से लगभग 3 किलोग्राम नकली पनीर बरामद हुआ, जिसे तत्काल नष्ट कर दिया गया। साथ ही रेस्टोरेंट संचालक पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं सवैया लाइन होटल से सरसों तेल एवं कश्मीरी मिर्च के नमूने संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि नकली एवं मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सस्ती सामग्री के लालच में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें। खुला पनीर का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। सिर्फ ब्रांडेड कंपनी का पैकेज्ड पनीर, उसकी एक्सपायरी तिथि जांचने के बाद ही इस्तेमाल किया जाए।
पदाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी होटल या खाद्य विक्रेता द्वारा मिलावटी, एक्सपायरी या खराब गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ बेचा जाता है, अथवा गंदगी पाई जाती है, तो उसका साक्ष्य संकलित कर सदर अस्पताल स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में लिखित शिकायत करें। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।