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चक्रधरपुर मंडल ने यात्रियों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा नियमों के पालन पर दिया जोर

न्यूज़ लहर संवाददाता
चक्रधरपुर। पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चक्रधरपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। मंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और सुखद बनाने के लिए सभी यात्रियों का सहयोग अनिवार्य है।

रेल प्रशासन ने धूम्रपान पर सख्त प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि रेलवे परिसर और ट्रेनों के भीतर धूम्रपान करना पूरी तरह निषिद्ध है। यह न केवल आग लगने जैसी घटनाओं को जन्म दे सकता है, बल्कि अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर न्यूनतम ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के भीतर कूड़ा फेंकना भी दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसा करने से स्वच्छता अभियान प्रभावित होता है और यात्रियों के सफर का अनुभव खराब होता है। ऐसे मामलों में ₹500 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी भागीदारी निभाएं।

चक्रधरपुर मंडल ने ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। यात्रियों को ट्रेन में पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर, पटाखे, माचिस, सिगरेट, गैस स्टोव जैसी ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने की सख्त मनाही है। ये वस्तुएं रेलवे की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।

रेलवे प्रशासन ने दोहराया है कि यात्रियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल स्वयं इन नियमों का पालन करें, बल्कि किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे कर्मियों को दें। चक्रधरपुर मंडल ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी की साझा जिम्मेदारी से ही एक स्वच्छ और सुरक्षित रेलवे प्रणाली का निर्माण संभव है।

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