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चितपील जंगल से 14 आईईडी और 52 किलो विस्फोटक बरामद, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर किया नष्ट

न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिला में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के खिलाफ झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चितपील के जंगली और पहाड़ी इलाके में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छुपाए गए 14 शक्तिशाली आईईडी और लगभग 52 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसे संदिग्ध विस्फोटक से भरे 52 पॉली बैग बरामद किए। सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ते ने सभी विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया।

जानकारी के अनुसार, भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटु लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा समेत कई अन्य नक्सली अपने दस्ते के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में 17 जून को चाईबासा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि नक्सलियों ने टोकलो थाना क्षेत्र के ग्राम चितपील के पहाड़ी इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों के अभियान को बाधित करना और नुकसान पहुँचाना था।

सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर श्री शिवम प्रकाश (भा.पु.से.) के नेतृत्व में चाईबासा पुलिस एवं सीआरपीएफ 60 बटालियन की संयुक्त टीम गठित की गई, जिसने उसी दिन सरायकेला-चाईबासा सीमा के पास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान ग्राम चितपील के आसपास जंगल में जमीन के भीतर दबाकर रखे गए 14 आईईडी और एक नक्सली डम्प से सफेद पाउडर (संभवतः अमोनियम नाइट्रेट) से भरे 52 पॉली बैग बरामद हुए। इन विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की सहायता से घटनास्थल पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया। साथ ही नक्सली डम्प को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

इस संबंध में टोकलो थाना में कांड संख्या 15/25, दिनांक 17.06.2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2)/191(3)/190/132/61(2), विस्फोटक अधिनियम की धारा 4/5 और सीएलए एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

सुरक्षा बलों का यह अभियान नक्सलियों के मंसूबों पर करारा प्रहार माना जा रहा है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

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