ग्लाक पिस्टल जमा करने का आदेश: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बन्ना गुप्ता से मांगा प्रतिबंधित हथियार

न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर।पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके पास मौजूद प्रतिबंधित ऑस्ट्रियन ग्लाक पिस्टल को राज्यकीय शस्त्रागार में तत्काल जमा करने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है।
झारखंड सरकार में मंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने 2022-2023 के बीच कोलकाता से करीब 18 लाख रुपये में 0.42 बोर की ग्लाक पिस्टल खरीदी थी। यह पिस्टल आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि भारत में केवल 0.32 बोर तक की पिस्टल का ही लाइसेंस दिया जाता है।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव की ओर से 6 मार्च 2025 को जारी पत्र के अनुसार, जमशेदपुर के कदमा निवासी ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता जिले में ग्लाक पिस्टल रखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके नाम पर दो हथियार पंजीकृत हैं, जिनमें से एक पर रोक है।
जब इस मामले पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मीडिया ने बात की, तो उन्होंने कहा कि फाइल देखकर ही जानकारी दी जा सकती है। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलने पर वे नियमानुसार जवाब देंगे। फिलहाल वे मध्य प्रदेश में संगठनात्मक कार्य में व्यस्त हैं।