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एक्सएलआरआइ में यौन उत्पीड़न जागरूकता सत्र, प्रो. आयातक्षी ने कहा- ऑनलाइन उत्पीड़न पर भी करें शिकायत

न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर। समय के साथ यौन उत्पीड़न की परिभाषा भी बदल गई है। अब यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में ऑनलाइन उत्पीड़न की भी शिकायत करनी चाहिए। यह बात एक्सएलआरआइ-जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर की फैकल्टी प्रोफेसर आयातक्षी सरकार ने कही। शनिवार को संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के तत्वावधान में आयोजित जेंडर सेंसिटाइजेशन और पीओएसएच (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम) जागरूकता सत्र में उन्होंने कहा कि पीओएसएच कानून का पालन सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। हर सदस्य की भूमिका सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल बनाने में अहम है।

कार्यक्रम में एक्सएलआरआइ के कुल 146 फैकल्टी और स्टाफ शामिल हुए। प्रो. आयातक्षी सरकार, जो पीओएसएच एक्ट 2013 की प्रमाणित ट्रेनर भी हैं, ने प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून की मूल अवधारणाओं, संस्थागत दायित्वों और नैतिक जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आजकल यौन उत्पीड़न के मामलों में ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाएं भी शामिल हैं।

इस दौरान उन्होंने आईसीसी की कानूनी जिम्मेदारियां और संरचना, शिकायतों के निपटारे में गोपनीयता, उचित प्रक्रिया के महत्व, झूठी शिकायतों को लेकर फैली भ्रांतियां और साक्ष्यों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सत्र के अंत में प्रतिभागियों के लिए ओपन हाउस प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें कर्मचारियों और शिक्षकों ने अपनी जिज्ञासाएं रखीं और प्रोफेसर सरकार ने उनके सवालों के जवाब दिए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व एक्सएलआरआइ में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी इसी विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान केवल शिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के लिए गरिमा और पारस्परिक सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित है।

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