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जिला जज ने मंडल कारा में ‘प्रिजन लीगल एड क्लीनिक’ का किया निरीक्षण बंदियों को मिले न्याय की पूरी सुविधा, किसी को वकील की कमी में जेल में नहीं रहना चाहिए : मोहम्मद शाकिर

 

चाईबासा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, मोहम्मद शाकिर ने बुधवार को मंडल कारा का दौरा कर वहां प्राधिकार द्वारा संचालित प्रिजन लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया। उन्होंने क्लीनिक के संचालन की समीक्षा करते हुए बंदियों को मिलने वाली विधिक सहायता की व्यवस्था का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने एलएडीसी (Legal Aid Defense Counsel) के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी बंदी को जमानत या अपील के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा।

जज मोहम्मद शाकिर ने कहा, “जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी बंदी सिर्फ इसलिए जेल में न रहे कि उसके पास वकील या पैरवी करने वाला नहीं है। न्याय सबके लिए है और यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।”

निरीक्षण के दौरान प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी, मंडल कारा अधीक्षक सुनील कुमार, एलएडीसी चीफ सुरेंद्र प्रसाद, डिप्टी चीफ सुरेंद्र प्रसाद दास, सहायक एलएडीसी रत्नेश कुमार सहित अन्य जेल कर्मी उपस्थित थे।

जिला जज ने जेल में उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए समन्वित प्रयास पर जोर दिया और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बंदियों के मामलों की नियमित समीक्षा करें ताकि कोई भी न्याय से वंचित न रहे।

ज्ञात हो कि यह पूरी व्यवस्था झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है।

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