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चक्रधरपुर में होटल-रेस्टोरेंट्स पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन पर जुर्माना, कई को नोटिस

न्यूज़ लहर संवाददाता
चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स पर सख्त कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में शुक्रवार को चक्रधरपुर शहर के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी कर स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता की जांच की गई। इस दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद तीन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया और कई को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई।

जांच में विशाल आहार रेस्टोरेंट और होटल सागर के किचन में भारी गंदगी व अस्वच्छता पाए जाने पर क्रमशः ₹5,000 और ₹8,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं, शेर-ए-पंजाब होटल में अखाद्य रंग के उपयोग का मामला सामने आने पर ₹7,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

इसके अलावा, घर बार रेस्टोरेंट और सीकेपी दरबार को वॉटर टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया गया है। जांच दल ने चिल्ली पेपर, आर्यंस होटल, टेस्टी बडी रेस्टोरेंट, पूजा बेकरी और मथुरा स्वीट्स को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने इस दौरान घी और सोया सॉस के नमूने भी संग्रहित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। उन्होंने होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी दी कि कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग कर आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खुले पनीर या कामधेनु जैसे अखाद्य रंगों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि पैकेज्ड ब्रांडेड पनीर का उपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी एक्सपायरी डेट की जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

प्रशासन ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसी औचक जांचें जारी रहेंगी, ताकि खाद्य मानकों से कोई समझौता न हो और लोगों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।

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