पत्नी की हत्या मामले में सुधीर महतो को उम्रकैद, 20 हजार का जुर्माना भी

न्यूज़ लहर संवाददाता
सरायकेला। घरेलू विवाद में पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोपी सुधीर महतो को जिला व्यवहार न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब सरायकेला थाना क्षेत्र के गोहिरा गांव में सुधीर महतो ने अपनी पत्नी पुष्पा महतो की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी थी। मृतका के भाई प्रकाश महतो ने सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2009 में पुष्पा और सुधीर की शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने घरेलू विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सुधीर महतो को दोषी ठहराया। फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और यह न्याय की जीत है।