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पांच ग्रामों में मानकी-मुंडा पदों पर नियुक्ति, उपायुक्त ने की स्वीकृति

न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत रिक्त मानकी व मुंडा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार ने पांच ग्रामों के लिए नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की है। यह नियुक्तियां ग्रामसभा द्वारा चयनित उम्मीदवारों और अंचल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर की गई हैं।

जिन व्यक्तियों की नियुक्ति स्वीकृत की गई है, उनमें कुमारडुंगी अंचल के मौजा टुन्टाकाटा (लालगढ़ पीढ), थाना संख्या 280 के लिए सुमन सिंकु को ग्राम मानकी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, खूंँटपानी अंचल के मौजा खुन्टी (थाना संख्या 92) में रामदेव बानरा को ग्राम मुंडा, नोवामुंडी अंचल के मौजा नोवामुंडी (थाना संख्या 747) में मनवीर देव सुरिन को ग्राम मुंडा, मौजा बाहदा (थाना संख्या 733) में शंभू चरण तिरिया को ग्राम मुंडा और बंदगांव अंचल के मौजा टोनंगहातु (थाना संख्या 326) में अतना तियूस बोदरा को ग्राम मुंडा के रूप में नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये नियुक्तियां कुछ शर्तों के अधीन की गई हैं। इन शर्तों में रैयत के हित में कार्य नहीं करने, रैयत को तकलीफ देने, चाल-चलन खराब होने, हुकूकनामा पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने, एक वर्ष तक मालगुजारी किस्त जमा न करने, अपने मौजा में निवास नहीं करने, नालायक होने, किसी घटना की सूचना पुलिस को न देने या सहयोग न करने तथा सरकारी पदाधिकारी को आवश्यक सहायता न देने जैसी स्थितियां शामिल हैं।

यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो उपायुक्त द्वारा संबंधित मानकी या मुंडा को बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही, बर्खास्त किए गए व्यक्ति के किसी भी वारिस को भविष्य में उक्त पद पर बहाल किए जाने का अधिकार नहीं होगा।

यह नियम हुकूकनामा की शर्त संख्या 22 से 29 के अंतर्गत आता है और यह पहले से कार्यरत सभी मानकी और मुंडा पदाधिकारियों पर भी लागू होता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या रैयत को, उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में उपायुक्त न्यायालय में शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है।

संबंधित मौजा का हुकूकनामा (Record of Rights) की सत्यापित प्रति रैयत को कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय से निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त की जा सकती है।

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