एसपीजी मिशन स्कूल की जमीन पर फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण पर रोक, लीज रद्द कर कब्जा लेने का आदेश

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय, दुम्बीसाई की जमीन पर आवासीय फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त जमीन सरकार द्वारा एसपीजी मिशन को फुटबॉल मैदान, शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय के उद्देश्य से सशर्त लीज पर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में पुराने विद्यालय भवन को तोड़कर वहां फ्लैट और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो Transfer Deed की शर्तों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
गोपनीय शाखा से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि Transfer Deed की शर्त संख्या 10 के तहत किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को बिना सूचना के जमीन पर पुनः कब्जा लेने का अधिकार है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा की जाँच रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्य बंदोबस्ती शर्तों के विरुद्ध है। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने अपर उपायुक्त को निर्देश दिया है कि एसपीजी मिशन की लीज रद्द कर नियमानुसार जमीन का कब्जा सरकार के पक्ष में लिया जाए और इसमें संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों व व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथ ही प्रशासक, नगर परिषद चाईबासा को भी आदेश दिया गया है कि Municipal Act, 2011 तथा झारखंड बिल्डिंग बाई लॉज, 2016 के नियम 17 व अन्य प्रावधानों के तहत उक्त निर्माण का नक्शा रद्द किया जाए और अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।