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आरटीई उल्लंघन मामले में डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा को उपायुक्त ने थमाया कारण बताओ नोटिस

 

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत गंभीर लापरवाही बरतने पर डीएवी पब्लिक स्कूल, चाईबासा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार ने स्कूल प्रबंधन से पूछा है कि क्यों न आरटीई एक्ट-2009 की धारा 12(1)(c), 15, 18 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विद्यालय की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

जारी नोटिस में उपायुक्त ने विद्यालय को दो दिनों के भीतर स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के नामांकन को क्यों रोका गया, जबकि यह नामांकन कानूनन अनिवार्य है।

प्रशासन को प्राप्त विभिन्न अभिभावकों के आवेदनों में यह आरोप लगाया गया है कि विद्यालय ने सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज देने के बावजूद उनके बच्चों का नामांकन स्वीकार नहीं किया। जिन अभिभावकों ने इस संबंध में आवेदन दिए हैं, उनमें पवन गोडसोरा (ग्राम-अम्बराय, पो-शारदा), कमल हाईबुरु, मागिन तापेए और दिलीप सिंह कुदादा (ग्राम-टांगराई, पो-नाकाहासा) शामिल हैं।

इन सभी आवेदनों के साथ संलग्न प्रमाणपत्रों के अवलोकन के बाद प्रशासन ने पाया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा आरटीई एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश से वंचित किया गया है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को कक्षा-1 में न्यूनतम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है, और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन इस मामले की सघन निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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