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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर लगाई अंतरिम रोक

 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने यह फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए लिया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बरी किए गए आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार का उद्देश्य आरोपियों को फिर से जेल भेजना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जहां बरी किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, वहीं मामला पुनः न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की सात लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हुए थे।

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