खुदरा उत्पाद दुकानों में एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय एवं अपमिश्रित मदिरा की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध, उल्लंघन की स्थिति में होगी सख्त कार्रवाई…
सरायकेला-खरसावां: जिले में अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की बिक्री से संबंधित अनुशासन को सुदृढ़ करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार खुदरा दुकानों में एम.आर.पी. (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय तथा अपमिश्रित अथवा नकली मदिरा की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
उपायुक्त सरायकेला-खरसावां नितिश कुमार सिंह द्वारा संबंधित आदेश निर्गत करते हुए सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों की नियमित रूप से निगरानी एवं औचक निरीक्षण सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी दुकान में एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय अथवा अपमिश्रित मदिरा की बिक्री की पुष्टि होती है, तो संबंधित के विरुद्ध नियम संगत कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
यह प्रतिबंध उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उनके स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी तथा अनैतिक लाभ अर्जन पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया है। जनहित में जारी इस आदेश के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अनुशासनहीनता, मुनाफाखोरी एवं अस्वास्थ्यकर सामग्री के वितरण जैसे कृत्य किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे।
उपायुक्त ने समस्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए तत्परता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें एवं किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए।