पीडीएस चावल की कालाबाजारी: डीलर पर मुकदमा दर्ज, लाइसेंस रद्द

चाईबासा। शुक्रवार को गरीबों के हक का चावल बाजार में बेचने की कोशिश कर रही जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की डीलर मनीषा बेहरा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी ऋषि देव कमल के बयान पर की गई है।
घटना 24 जुलाई 2025 की है। हाटगम्हरिया प्रखंड के हेसेलकुटी गांव की डीलर मनीषा बेहरा को ग्रामीणों ने पिकअप वाहन (संख्या OD09H 0039) में 41 बोरा पीडीएस चावल (करीब 2050 किलोग्राम) के साथ तिरिलपी चौक के पास पकड़ा। ग्रामीणों को शक हुआ कि यह चावल अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना दी।
सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ में मनीषा बेहरा ने स्वीकार किया कि यह चावल वह अपने पति चितरंजन बेहरा के सहयोग से कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जा रही थीं। इसके बाद सभी बोरों को जप्त कर ग्रामीण गोविन्द पिंगुवा की निगरानी में सुरक्षित रखा गया। इस दौरान पिकअप चालक वाहन समेत फरार हो गया।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ऋषि देव कमल के बयान पर कुमारडुंगी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जन वितरण प्रणाली दुकान नियंत्रण आदेश 2024 की कंडिका 28 के तहत डीलर मनीषा बेहरा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। विभाग ने उनसे 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनकी अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से रद्द कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाए।
इस दौरान हेसेलकुटी गांव के कार्डधारियों को राशन वितरण के लिए तारिणी महिला मंडल (अनुज्ञप्ति संख्या 10/09), पंचायत दिकुबालकंड से संबद्ध कर दिया गया है। यह मामला जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, निगरानी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता को फिर उजागर करता है।