कोलकाता के व्यवसायी को 10 लाख रुपये गबन मामले में मिली जमानत

न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर। बिरसानगर थाना कांड संख्या 22/2025 में 10 लाख रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार कोलकाता निवासी व्यवसायी अजीत कुमार मिश्रा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 बिमलेश कुमार सहाय की अदालत ने जमानत दे दी। अजीत कुमार मिश्रा, ए एम फूड कंपनी के प्रोपराइटर हैं।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मणिभूषण कुमार ने अदालत में पक्ष रखते हुए दलील दी कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप वित्तीय लेन-देन के विवाद से जुड़े हैं और यह मामला आपराधिक के बजाय दीवानी प्रकृति का है। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि अभियुक्त जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और फरार नहीं होंगे।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें नियमित रूप से पुलिस के समक्ष हाजिरी लगाना और गवाहों को किसी प्रकार से प्रभावित न करना शामिल है।
मामले के अनुसार, बिरसानगर थाना में दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अजीत कुमार मिश्रा ने व्यवसायिक लेन-देन के दौरान 10 लाख रुपये का गबन किया। पुलिस ने जांच के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है।