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सरायकेला में हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
सरायकेला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने हत्या के एक जघन्य मामले में आरोपी शिव दोंगो उर्फ कांदरू दोंगो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उसे 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी है। जुर्माना न देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही धारा 307 (हत्या का प्रयास) में 7 साल सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) में 1 महीने का साधारण कारावास तथा धारा 448 (गृह अतिक्रमण) में 3 महीने का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि वसूला गया जुर्माना मृतका के पति विश्वनाथ दोंगो या उनके कानूनी आश्रित को दिया जाए।

यह मामला 13 फरवरी 2023 को सरायकेला थाना क्षेत्र के पाटाहेसल गांव में हुआ था। मृतका के पुत्र रामचंद्र दोंगो की शिकायत पर थाना कांड संख्या 17/2023 दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, सुबह करीब 5 बजे रामचंद्र का चचेरा भाई शिवा दोंगो बिना बताए उनके घर में घुस आया और लोहे के सब्बल से उसकी मां जिंगी दोंगो, पिता विश्वनाथ दोंगो और उस पर हमला करने का प्रयास किया। रामचंद्र किसी तरह भागकर बच निकला और गांव वालों को लेकर घर लौटा, तो देखा कि माता-पिता गंभीर रूप से घायल थे और शिवा दोंगो खून से सना सब्बल हाथ में लेकर बैठा था। उसने सब्बल दिखाकर किसी को भी अंदर नहीं आने दिया।

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल सरायकेला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जिंगी दोंगो को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव को दहला दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में न्यायिक कार्रवाई शुरू की, जो अब आजीवन कारावास की सजा के साथ पूरी हुई।

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