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झारखंड में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता खुला,बना नया कानून

न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली:झारखंड की फैक्ट्रियों और कारखानों में अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में पारित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे यह अब कानून बन गया है। पहले राज्य में लागू कारखाना अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं थी। झारखंड सरकार ने इस प्रावधान में बदलाव करते हुए विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा था।

नई व्यवस्था के तहत महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति अनिवार्य होगी और कार्यस्थल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, काम के घंटे, अवकाश और अन्य श्रम नियमों का पालन करना होगा। प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

यह सुविधा मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से लागू है, जहां महिलाओं की सहमति के बाद ही नाइट शिफ्ट में ड्यूटी दी जाती है। झारखंड सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, उद्योगों की उत्पादन क्षमता में सुधार आएगा और महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान अवसर मिलेंगे।

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