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मानकी, मुण्डा और प्रधान के पदों पर नई नियुक्ति, उपायुक्त ने जारी किया आदेश

 

चाईबासा: जिले के विभिन्न अंचलों में रिक्त पड़े मानकी, मुण्डा और प्रधान के पदों पर नई नियुक्तियाँ की गई हैं। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्रामसभा के चयन और संबंधित अंचल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर कुल 5 लोगों को इन पारंपरिक पदों पर नियुक्त किया गया है।

नियुक्ति सूची इस प्रकार है:

मानकी: सोमनाथ सुरीन को मनोरहपुर अंचल के मौजा हाकागुई, थाना संख्या 84, सारंडा पीढ़ का मानकी नियुक्त किया गया है।

मुण्डा:

भगवान केराई – नोआमुंडी अंचल, मौजा राईका, थाना संख्या 760।

बिरसिंह पुरती – जगन्नाथपुर अंचल, मौजा डांगुवापोसी, थाना संख्या 508।

प्रेमचंद हपदगढ़ा – बंदगांव अंचल, मौजा हुवांगडीह, थाना संख्या 298।

प्रधान: शान्तनु कुमार प्रधान – गोईलकेरा अंचल, मौजा सिपुआ, थाना संख्या 563।

उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, ये नियुक्तियाँ कुछ विशेष शर्तों के अधीन हैं। यदि कोई भी व्यक्ति रैयत के हित में कार्य नहीं करता, रैयत को तकलीफ देता है, खराब आचरण करता है, हुकूकनामा की शर्तों का उल्लंघन करता है, एक साल तक मालगुजारी जमा नहीं करता, गांव में निवास नहीं करता, नालायक साबित होता है या प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग में लापरवाही करता है, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

बर्खास्तगी की प्रक्रिया के लिए कोई भी सरकारी पदाधिकारी या रैयत उपायुक्त के न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि कोई मुण्डा/मानकी पद से बर्खास्त होता है, तो उसके किसी भी वारिश को भविष्य में उस पद पर बहाल होने का अधिकार नहीं होगा।

यह नियम हुकूकनामा की शर्त संख्या 22 से 29 के अंतर्गत आता है और यह पहले से कार्यरत मानकी/मुण्डा पर भी लागू होगा। रैयत, अपने मौजा का सत्यापित हुकूकनामा (Record of Rights) कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय से शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं।

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