Crime

हाटगम्हरिया ट्रिपल मर्डर केस का फैसला: पांच दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना

 

 

चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के बहुचर्चित ट्रिपल हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 201 के तहत शव को छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश के लिए पांच-पांच साल के कठोर कारावास तथा पाँच-पाँच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।

 

यह मामला हाटगम्हरिया थाना कांड संख्या 04/2024 से जुड़ा है, जो 17 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। इस घटना में बड़ा नूरदा गांव के निवासी रोयवारी सिंकु, उनकी पुत्री रायमुनी सिंकु और रसिका सिंकु की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनके शवों को छिपा दिया गया था ताकि अपराध पर पर्दा डाला जा सके।

 

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान मंगल सिंह सिंकु, मोटरा सिंकु, जोगेन सिंकु, सोमा सिंकु और टुपरा सिंकु के रूप में हुई। ये सभी बड़ा नूरदा गांव के चेतान साई टोला (ऊपर टोला) के निवासी हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि घटना के पीछे जमीन विवाद और पारिवारिक रंजिश मुख्य कारण थे। अभियुक्तों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत तीनों की हत्या की और फिर शवों को छिपाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।

 

पुलिस की सूझबूझ और सतर्कता के चलते मामले की परतें जल्द ही खुल गईं और आरोपियों को कानून के शिकंजे में ले लिया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश कर यह सिद्ध कर दिया कि सभी अभियुक्त हत्याकांड में संलिप्त थे।

Related Posts