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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी मंसूर अंसारी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

 

 

चाईबासा।पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए मंसूर अंसारी को अदालत ने गुरुवार को सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

जिले के कुटियापदा निवासी मंसूर अंसारी को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

यह मामला 14 अक्टूबर 2020 का है, जब पीड़िता की ओर से जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि मंसूर अंसारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 

पुलिस की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मंसूर अंसारी को दोषी माना और पोक्सो एक्ट की गंभीर धारा में सजा सुनाई।

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